ITR Filing: बिना Form-16 के ऐसे भरें Income Tax Return, हर कोई नहीं जानता है ये तरीका!
Written By: अनुज मौर्या
Tue, Jul 09, 2024 11:29 AM IST
अगर आप भी नौकरीपेशा हैं, तो आपको आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने के लिए फॉर्म-16 (Form-16) की जरूरत पड़ेगी. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई भी तेजी से नजदीक आ रही है. बता दें कि फॉर्म-16 आपकी कंपनी के एचआर की तरफ से आपको दिया जाता है, जिसमें इस बात की सारी जानकारी होती है कि आपकी कितनी कमाई हुई है आप पर कितना टैक्स (Tax) लगा है. इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना बहुत ही आसान हो जाता है, बल्कि ये कहिए कि चुटकी का खेल हो जाता है. लेकिन क्या बिना फॉर्म-16 के भी आईटीआर भरा जा सकता है? आइए जानते हैं अगर किसी वजह से आपको फॉर्म-16 ना मिल पाए तो इसके बिना कैसे भरें आईटीआर.
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तमाम डॉक्युमेंट्स जमा करें
फॉर्म-16 ना होने पर आपको सबसे पहले तो अपने तमाम डॉक्युमेंट जमा करने होंगे. इनमें सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, रेंट रिसीप्ट जैसी तमाम चीजों की जरूरत होगी. इससे आपके ये पता चल जाएगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है और आपने कहां-कहां निवेश किया है. इन्हें जमा करने के बाद हर किसी का अमाउंट कहीं लिख लें, ताकि आईटीआर फाइल करते वक्त हर दस्तावेज को ना देखना पड़े.
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